स्टंट का वीडियो वायरल हुआ तो भायंदर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) तुरंत हरकत में आ गया है. आरपीएफ ने अज्ञात युवकों के खिलाफ रेलवे अधिनियम (Railways Act) की धारा 145 (उपद्रव/अप्रिय आचरण) और धारा 147 (अनाधिकृत प्रवेश) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
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किस काम ऐसा स्टंट... मुंबई में रील बनाने के लिए रेलवे पुल से लटककर पुल-अप्स कर रहे बच्चे, RPF ने दर्ज की FIR
August 16, 2026
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