उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह को उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी.
सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढी ने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत 13 जनवरी को उनके खिलाफ जारी समन पर अदालत द्वारा रोक लगा दिया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि वह सिंह की याचिका और समन पर स्थगन के अंतरिम राहत पर नोटिस जारी करेगी, लेकिन वह ईडी के समन पर रोक नहीं लगाएगी.
पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, और इसलिए हम छह सप्ताह के बाद का समय रख रहे हैं.'' पीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए और उसके दो सप्ताह में ‘रीज्वाइंडर' भी दिया जाए.
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