प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. यह जानकारी यहां एक आधिकारिक बयान में दी गई. ईडी ने बयान में कहा कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित एक अचल संपत्ति है.
बयान में कहा गया है कि ईडी ने 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (51) तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं. उन्हें आईएनएक्स मामले में ईडी के साथ ही सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था. ईडी ने आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.
आईएनएक्स मीडिया को 2007-08 में एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की मंजूरी मिली थी, जब पी चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की तत्कालीन सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे. आरोप है कि यह मंजूरी कानूनी नहीं थी और एजेंसियों ने पी चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति के माध्यम से मीडिया समूह के प्रमोटर इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार और धनशोधन करने का आरोप लगाया है. एफआईपीबी को मोदी सरकार ने 2017 में खत्म कर दिया था.
ईडी ने कहा कि यह पाया गया कि ‘‘अवैध धन (अपराध की आय) मैसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई मुखौटा कंपनियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था जो एक अन्य आरोपी कार्ति पी चिदंबरम की स्वामित्व या प्रयुक्त की जाने वाली थीं तथा आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए आरोपी पी चिदंबरम ने एफआईपीबी की मंजूरी दी थी.''इसने कहा, ‘‘आरोपियों की कंपनी में अवैध धन आईएनएक्स मीडिया की संस्थाओं द्वारा परामर्श प्रदान करने के नाम पर प्राप्त की गई.''
एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस मामले में एक निश्चित समयावधि के दौरान शोधन की गई कुल अपराध से अर्जित आय 65.88 करोड़ रुपये है.
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https://ift.tt/gz9QaL6 April 19, 2023 at 02:12AM